करीब एक साल पहले इस मामले में पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भी तलब किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि उम्मीद है कि पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन अपनी नींद से जागेंगे और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन से संबंधित विभिन्न फैसलों में दी गई शीर्ष अदालत की टिप्पणियों को ध्यान में रखेंगे।
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